बल्लारपुर एरिया मे माइनिंग सुपरवाईजर के अनुपस्थिति मे खदानों को असुरक्षित ढंग से गैरकानुनी तरिके से चलाया गया

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जास्मिन शेख
जिल्हा प्रतिनिधी
चंद्रपूर

Coal Mine Regulation 2017 और Mine Act 1952 के अनुसार कोयला खदानो में मायनिंग सुपरवाईजर की उपस्थिती एवं देखरेख में खदान का संचालन करना अनिवार्य किया है. किंतु WCL के बल्लारपुर एरिया मे दिनांक 07/02/2024 को माइनिंग सुपरवाईजर के ग़ैर मौजुदगी एवम Coal Mine Regulation 2017 और Mine Act 1952 का उल्लंघन करते हुवे मैनेजमेंट ने गैर क़ानूनी रूप से कोयला उत्पादन एवं खदान का संचालन किया है.

बल्लारपुर एरिया में माइनिंग सुपरवाइजर की कमि के कारण सभी माइनिंग स्टाफ ने अपना विरोध जताते हुए मैनेजमेन्ट को 14 दिन पुर्व सूचना देकर 7/02/2024 बुधवार को सामुहिक रूप से रेस्ट किया।
लेकिन कामगार, मशिने एवं खदान को खतरे मे डालकर सुरक्षा को नज़र अंदाज करते हुवे खदान का कार्य चालू रखा गया. इस बेहद खतरनाक, गैर जिम्मेदारी भरा एवं असुरक्षित कार्यप्रणाली से खदानो की सुरक्षा पर सवाल खडा हो गया है.

केंद्र शासन के अधीन ख़ान सुरक्षा निर्देशक (DGMS) को सूचित किए बिना ख़ान को चलाया गया. यह भी एक तरीके से नियम की अंदेखी करते हुवे मनमाने तरीके से प्रबंधन द्वारा अपनायी गयी असुरक्षित कार्यप्रणाली को दर्शता हैं.
अगर इस बीच मे ख़ान मे दुर्घटना होती हैं तो ज़िमेदारी मैनेजमेंट की या DGMS की होगी यह सवाल आज उत्पन्न हो गया है।

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